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अवमानना के दोषी पुलिस निरीक्षक पंकज तिवारी के खिलाफ 100 रुपये का अर्थदंड,जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। वेतन से अर्थदंड वसूलने के लिए जज पीके जयंत की कोर्ट ने एसपी रायबरेली व वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजा पत्र।

*अवमानना के दोषी पुलिस निरीक्षक पंकज तिवारी के खिलाफ 100 रुपये का अर्थदंड,जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट*

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*वेतन से अर्थदंड वसूलने के लिए जज पीके जयंत की कोर्ट ने एसपी रायबरेली व वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजा पत्र*

*कोतवाली देहात थाने से जुड़े गैरइरादतन हत्या के केस में विवेचक पंकज तिवारी को गिरफ्तार कराकर गवाही कराने के लिए एसपी रायबरेली को आदेश*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर/रायबरेली। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद कई पेशियों से जानबूझकर गवाही देने के लिए हाजिर ना हो रहे पुलिस निरीक्षक पंकज तिवारी के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने पुलिस निरीक्षक की इस अवमानना पर उन्हें दोषी ठहराते हुए 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की वसूली पंकज तिवारी के वेतन से कराने एवं साक्ष्य के लिए पेश कराने को लेकर अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर पुलिस अधीक्षक रायबरेली को आदेशित किया है।
मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र महम्मदपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले नन्हे लाल वर्मा ने पांच सितंबर 2009 को दिन में हुई घटना का जिक्र करते हुए थाने पर सूचना दर्ज कराई। आरोप के मुताबिक गोबर फेंकने को लेकर हो रहे विवाद के दौरान उसके पिता रमाशंकर वर्मा पहुंचकर विवाद शांत करा रहे थे, इसी दौरान आरोपीगण लालजी वर्मा,उसकी पत्नी गुड्डन,भाई संजय वर्मा, संजय की पत्नी इशराजी ने लात-घूसा व लाठी-डंडों से रमाशंकर वर्मा पर हमला बोल दिया। हमले में रमाशंकर को काफी चोटें आई एवं बीच-बचाव में पहुंचे वादी के घर के अन्य लोगों को भी काफी चोंटे आई। अभियोगी के पिता रमाशंकर वर्मा की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल सुलतानपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की तफ्तीश तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज तिवारी को मिली, जिन्होंने मुकदमे में नामजद किये गए आरोपी सगे भाई संजय वर्मा व लालजी वर्मा के अलावा उनके पिता रामराज वर्मा का भी नाम प्रकाश में लाते हुए भादवि की धारा-304 समेत अन्य धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया। जबकि मुकदमे में नामजद की गई इशराजी व गुड्डन की मुकदमे में संलिप्तता ना पाया जाना बताते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत में चल रहा है। मामले में लगभग सारे अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं, सिर्फ विवेचक पंकज तिवारी की गवाही शेष रह गई है। मौजूदा समय में विवेचक पंकज तिवारी पुलिस निरीक्षक डायल-112 पद पर जनपद रायबरेली में तैनात है, जिन्हें गवाही के लिए अदालत से कई पेशियों पर सम्मन,वारंट एवं 350 दंड प्रक्रिया संहिता की नोटिस भेजी गई और उसका तमिला भी हुआ। बावजूद इसके कई पेशियों से विवेचक पंकज तिवारी गैरहाजिर चल रहे है। गुरुवार को मामले में प्रोसेस तामिला के बावजूद भी साक्ष्य के लिए गैरहाजिर रहने पर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए 100 रुपये का अर्थदंड लगाया है और अर्थदंड की धनराशि की वसूली पुलिस निरीक्षक पंकज तिवारी के वेतन से कराने के संबंध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली को आदेशित किया है,इस संबंध में वरिष्ठ कोषाधिकारी रायबरेली को भी पत्र भेजा गया है। इसके अलावा अदालत ने पुलिस निरीक्षक पंकज तिवारी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से उन्हें तलब कराने के संबंध में एसपी रायबरेली को आदेशित किया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की मांग पर अभियोजन साक्ष्य के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। मामले में सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है।

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