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सतही तफ्तीश पर एडिशनल एसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव से जवाब-तलब,कोर्ट ने दी केस दर्ज कर विधिक कार्यवाही की चेतावनी। आठ वर्ष की बताई गई मासूम ने प्राइवेट पार्ट में प्रवेशन के सम्बंध में दिया है बयान,पर बिना मेडिकल कराये,बगैर उम्र सम्बन्धी प्रमाण जुटाए सरसरी विवेचना कर तत्कालीन सीओ मुसाफिरखाना ने भेज दी थी मनमानी चार्जशीट,ट्रायल कोर्ट ने लिया संज्ञान

*सतही तफ्तीश पर एडिशनल एसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव से जवाब-तलब,कोर्ट ने दी केस दर्ज कर विधिक कार्यवाही की चेतावनी*

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*आठ वर्ष की बताई गई मासूम ने प्राइवेट पार्ट में प्रवेशन के सम्बंध में दिया है बयान,पर बिना मेडिकल कराये,बगैर उम्र सम्बन्धी प्रमाण जुटाए सरसरी विवेचना कर तत्कालीन सीओ मुसाफिरखाना ने भेज दी थी मनमानी चार्जशीट,ट्रायल कोर्ट ने लिया संज्ञान*

*उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कोर्ट ने मौजूदा अपर पुलिस अधीक्षक-सुलतानपुर को त्रुटिपूर्ण विवेचना सम्बन्धी नोटिस जारी कर केस दर्ज करने एवं विधिक कार्यवाही की दी है चेतावनी,कल तक देना है जवाब*

*अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने में वर्ष-2013 में घटी थी घटना,पांच दिन में तफ्तीश पूरी कर भेजी गई थी चार्जशीट*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। मासूम संग हुए लैंगिक अपराध से जुड़े मामले में बगैर उम्र सम्बन्धी साक्ष्य जुटाए एवं बिना मेडिकल कराए सरसरी तौर पर विवेचक ने अपनी तफ्तीश पूरी कर पांच दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी। ट्रायल के दौरान इस केस में संज्ञान लेते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने विवेचना करने वाले मौजूदा अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ नियम-कानून को ताक पर रखकर त्रुटिपूर्ण विवेचना करने संबंध में नोटिस जारी कर केस दर्ज करने एवं विधिक कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कल तक जवाब-तलब किया है।
मालूम हो कि अमेठी जिले की रहने वाली एक मासूम पीड़िता की मां ने घटना के समय अपनी बच्ची की उम्र करीब आठ वर्ष बताते हुए बाजार शुकुल थाने में इसी क्षेत्र के रहने वाले आरोपी मुकेश कुमार तिवारी के खिलाफ 20 नवंबर 2013 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक अभियोगिनी की मासूम पुत्री को आरोपी उठाकर नाले में मौजूद झाड़ियों के बीच ले गया और उसे नग्न कर उसके साथ बदनियती से पेश आया। एफआईआर के मुताबिक आरोपी की इस हरकत की शिकार हुई पीड़िता की घटना के बाद आंखे निकल आई थी और उसे दस्त तक हुई थी,जिसे घटना स्थल पर पहुँचे परिजन बेहोशी की हालत में घर ले आये। इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर आरोपी मुकेश तिवारी के जरिये पीड़ित पक्ष को जान से मार डालने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। मामले की तफ्तीश तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना विपुल कुमार श्रीवास्तव को मिली, जिन्होंने पांच दिनों में अपनी तफ्तीश पूरी कर नग्न करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया,लेकिन उसमें कई त्रुटियां शेष रह गई। अब यह जल्दबाजी किस मकसद से विवेचक ने की,यह तो वह स्वयं ही जानें। पीड़िता का परिवार भी गरीब, असहाय व गैर जानकार होने की वजह से इन खामियों को शायद समझ ही नहीं सका और न ही इसके खिलाफ कहीं कुछ कर सका। मौजूदा समय में मुकदमे का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत में चल रहा है। जिसमें अदालत ने संज्ञान लिया तो पता चला कि विवेचक के जरिये पीड़िता के उम्र संबंधी कोई प्रमाण लिया ही नहीं गया और न ही पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, जबकि पीड़िता ने अपने बयानों में लिंग प्रवेशन की घटना को भी स्वीकार किया है और उसका जिक्र मौजूद अभिलेखों पर हुआ भी है। यहां तक कि पीड़िता की हड्डियों से संबंधित एक्स-रे एवं कोई उम्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बगैर ही विवेचक ने मनमानी तफ्तीश कर चार्जशीट दाखिल कर दी। जिससे कानूनन यह स्पष्ट ही नहीं है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी या अधिक। जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत का मानना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि नियम-कानून को ताक पर रखते हुए विवेचक ने सरसरी तौर पर तफ्तीश पूरी कर आरोप-पत्र दाखिल कर दिया हो। अदालत ने इस संबंध में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना एवं वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विपुल कुमार श्रीवास्तव को चेतावनी के साथ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ त्रुटिपूर्ण विवेचना करने के सम्बन्ध में क्यों न भारतीय दंड संहिता की विविध धाराओं एवं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केस दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाय। अदालत ने नोटिस जारी कर अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव को पांच मार्च यानी कल तक इस सम्बंध में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है।

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