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सुल्तानपुर

जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके पति समेत सात के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

*जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके पति समेत सात के खिलाफ एनबीडब्ल्यू*

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सुलतानपुर। जानलेवा हमले समेत अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके पति समेत करीब आधा दर्जन आरोपियों की गैर हाजिरी पर कड़ा रुख अपनाया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने सभी आरोपियों खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
मामला धनपतगंज ब्लॉक से जुड़ा है। जहां पर पांच फरवरी 2016 को दिन में हुई घटना का जिक्र करते हुए यशभद्र सिंह मोनू ने पुलिस के जरिये सुनवाई ना होने पर मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह एवं उनके पति शिव कुमार सिंह,सह आरोपी कमला देवी, राजेंद्र मिश्रा, दद्दन दूबे,भूपेंद्र प्रताप सिंह,सिराज अहमद समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ,जिसमें आरोपपत्र भी दाखिल हुआ। मामले में पिछली पेशी पर अदालत ने जमानत करा चुके आरोपी सिराज अहमद को छोड़कर शेष अन्य आरोपियों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया था, इसी मामले में आज गैरहाजिर रहने पर स्पेशल जज पीके जयंत ने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके पति समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

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