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मर्डर केस में तीन को उम्र-कैद, कोर्ट ने लगाया 1.37 लाख रुपये का अर्थदंड* *अदालत ने बलवा व चोट पहुंचाने के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा।जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने बहुचर्चित धरावां हत्याकांड में सजा के बिंदु पर सुनाया फैसला,12 मार्च को ठहराया था दोषी।कुड़वार क्षेत्र के धरावां में सात वर्ष पूर्व मिट्टी डालने के विवाद में दिनदहाड़े हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम

*मर्डर केस में तीन को उम्र-कैद, कोर्ट ने लगाया 1.37 लाख रुपये का अर्थदंड*

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*अदालत ने बलवा व चोट पहुंचाने के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा*

*जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने बहुचर्चित धरावां हत्याकांड में सजा के बिंदु पर सुनाया फैसला,12 मार्च को ठहराया था दोषी*

*कुड़वार क्षेत्र के धरावां में सात वर्ष पूर्व मिट्टी डालने के विवाद में दिनदहाड़े हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। बहुचर्चित धारावां हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या सहित अन्य अपराधों के तीन दोषियो को उम्र-कैद व उन्हें कुल 1.37 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने बलवा एवं गंभीर चोट पहुंचाने समेत अन्य अपराध के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का फैसला सुनाया है।
मालूम हो कि कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां गांव में 15 फरवरी 2014 को दिन में करीब साढ़े 10 बजे जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए। इस घटना में जमकर लाठी-डंडे व गोलियां चली। घटना में अभियोगी के बेटे शराफतउल्ला को गोली लगने की वजह से उसकी जान चली गई एवं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के संबंध में अभियोगी हफीजउल्ला ने हत्या एवं हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपो में गांव के ही आरोपीगण इफ्तेखारुल हक उर्फ बब्बू, मिस्बाहुल हक, करीमउल्ला, मोहम्मद अली, रफीउद्दीन उर्फ रफ्फू,वजीउद्दीन उर्फ बज्जी, मोतीन व मुजीब के खिलाफ राइफल व लाइसेंसी बंदूक से फायर कर वारदात को अंजाम देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के उपरांत आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपियों को बेकसूर बताया, वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता शिवशंकर सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह एवं शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने 13 गवाहों को परीक्षित कराया और आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार बताते हुए उन्हें दोषी ठहराने की मांग की। विदित हो कि दौरान विचारण ही मुकदमे के अभियुक्त मोहम्मद अली व मुख्य आरोपी इफ्तेखारुल हक की मृत्यु हो चुकी है, शेष के खिलाफ अदालत में विचारण चला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने उभय पक्षों के साक्ष्यों एवं तर्को को सुनने के पश्चात बीते 12 मार्च को आरोपी वजीउद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। वहीं सहआरोपी मिस्बाहुल हक,करीमउल्ला व रफीउद्दीन उर्फ रफ्फू को हत्या एवं जानलेवा हमले समेत अन्य आरोपों में दोषी माना। अदालत ने आरोपी मुजीब व मोतीन को मात्र बलबा एवं गम्भीर चोट पहुंचाने समेत आरोपों में दोषी करार दिया था। पांचों दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की गई थी। सोमवार को दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई चली, जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला सत्र न्यायालय ने हत्या एवं हत्या के प्रयास सहित अन्य अपराधों के दोषी मिस्बाहुल हक, करीमुल्ला व रफीउद्दीन उर्फ रफ्फू को उम्र-कैद एवं 45-45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिस्बाहुल व करीमुल्ला को आर्म्स एक्ट के अपराध में एक हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं बलबा व गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी मुजीब व मोतीन को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि की 90 प्रतिशत रकम पीड़ित पक्ष के हफीज व अजीज के हक में देने का फैसला सुनाया है।

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