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सुलतानपुर

*जिला जज संतोष राय ने थानाध्यक्ष को लचर तफ्तीश पर किया तलब,मांगा जवाब* *हत्या के केस में 30 जनवरी के बाद नहीं बढ़ी तफ्तीश,24 दिन पुराने भेजे अभिलेख,क्यों लटकी विवेचना,उठा सवाल* *मुल्जिम की जमानत पर सुनवाई के दौरान पूर्ण अभिलेख न आने पर कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख*

*जिला जज संतोष राय ने थानाध्यक्ष को लचर तफ्तीश पर किया तलब,मांगा जवाब*

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*हत्या के केस में 30 जनवरी के बाद नहीं बढ़ी तफ्तीश,24 दिन पुराने भेजे अभिलेख,क्यों लटकी विवेचना,उठा सवाल*

*मुल्जिम की जमानत पर सुनवाई के दौरान पूर्ण अभिलेख न आने पर कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुल्तानपुर/अमेठी-हत्या के केस में जमानत पर सुनवाई के दौरान विवेचना से जुड़े पूर्ण अभिलेख पेश न करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने थानाध्यक्ष श्याम सुंदर को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पूरे पयासी मजरे गुंवावा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले प्रेम नारायण द्विवेदी की बीते 25 जनवरी को आरोपियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, इस मामले में आरोपी घनश्याम द्विवेदी, अविनाश द्विवेदी, बेनीपाल द्विवेदी, विवेक द्विवेदी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में आरोपी की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी, जिसके क्रम में अदालत ने संबंधित थानाध्यक्ष से विवेचना से जुड़े समस्त अभिलेख तलब किये थे। लेकिन बुधवार को सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष अमेठी के जरिये मात्र 30 जनवरी तक की गई विवेचना से जुड़े अभिलेख ही कोर्ट में प्रस्तुत किया गये थे, जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला जज संतोष राय ने थानाध्यक्ष श्यामसुंदर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिर किन परिस्थितियों में 30 जनवरी के बाद विवेचना आगे नहीं बढ़ सकी। कोर्ट के इस कड़े रुख से थानाध्यक्ष की लचर तफ्तीश उजागर हो गई है,जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।

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