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*मौनी मंदिर से जुड़े भवन के तोड़-फोड़ व किरायेदारों की बेदखली पर कोर्ट ने लिया संज्ञान,दिया स्टे आदेश* *समिति के पदाधिकारियों पर सत्ता का सहारा लेकर प्रशासन की सह से तोड़-फोड़ व बेदखली के प्रयास का है आरोप* *कमीशन कार्य के लिए गये होने के दौरान अमीन कमिश्नर के सामने दोनों पक्षो में उत्पन्न हो गया था विवाद,नतीजतन प्रभावित हो गया कमीशन कार्य* *सिविल जज संदीप कुमार ने कमीशन कार्य न होने तक यथास्थिति का दिया आदेश,26 फरवरी को होगी अगली सुनवाई*

*मौनी मंदिर से जुड़े भवन के तोड़-फोड़ व किरायेदारों की बेदखली पर कोर्ट ने लिया संज्ञान,दिया स्टे आदेश*

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*समिति के पदाधिकारियों पर सत्ता का सहारा लेकर प्रशासन की सह से तोड़-फोड़ व बेदखली के प्रयास का है आरोप*

*कमीशन कार्य के लिए गये होने के दौरान अमीन कमिश्नर के सामने दोनों पक्षो में उत्पन्न हो गया था विवाद,नतीजतन प्रभावित हो गया कमीशन कार्य*

*सिविल जज संदीप कुमार ने कमीशन कार्य न होने तक यथास्थिति का दिया आदेश,26 फरवरी को होगी अगली सुनवाई*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। मौनी मंदिर के नाम से विख्यात तुलसी सत्संग भवन समिति के अध्यक्ष के खिलाफ 38 वर्षों से किराएदार के रूप में रह रही कमला तिवारी ने जबरन तोड़-फोड़ व बेदखल करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर कोर्ट की शरण ली है। सिविल जज संदीप कुमार ने मामले में अमीन कमिश्नर के जरिए दी गई सूचना एवं मौके पर बढ़े विवाद के मद्देनजर कमीशन कार्य न होने तक उभय पक्षो को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। कोर्ट के इस आदेश से किरायेदारों को बेदखल करने के प्रयास में लगे प्रभावशाली विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है।
मामला शहर के तिकोनिया पार्क के निकट स्थित मौनी मंदिर के नाम से विख्यात तुलसी सत्संग भवन समिति भवन से जुड़ा है। जहां के तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय रामकिशोर त्रिपाठी के समय से ही विवादित दुकान का वर्ष 1982 से किराएदार बताते हुए लगातार किराया जमा करने की बात वादी कमला तिवारी ने अपने मुकदमे में कही है। किराएदार कमला तिवारी ने सिविल जज प्रवर खंड की अदालत में मुकदमा संस्थित कर समिति के वर्तमान पदाधिकारियों पर अपने पद-प्रभाव व सत्ता के नाम का सहारा लेकर अवैध तरीके से तोड़-फोड़ करने एवं बेदखल करने के प्रयास का आरोप लगाया है। इस मकान में कमला तिवारी के अलावा कई दर्जन लोगों को किराएदार होना एवं वर्तमान समिति के पदाधिकारियों के जुर्म का शिकार होना बताया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व भवन तोड़-फोड़ को लेकर विवाद भी हुआ था और प्रशासन के हस्तक्षेप पर मामला कुछ शांत हुआ था। इस मामले में बीते 10 फरवरी को ही कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ। सुनवाई के दौरान विपक्षी कोर्ट के समक्ष हाजिर भी हुए थे और जवाब व आपत्ति के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी। इस दौरान कोर्ट ने हल्का अमीन को विवादित भूमि के कमीशन कार्य के लिए आदेशित किया था और उभय पक्षो को कमीशन कार्य में सहयोग के लिए निर्देशित भी किया था, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हल्का अमीन धर्मेंद्र सिंह कमीशन कार्य करने के लिए विवादित स्थल पर गए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच उठे विवाद के चलते कमीशन कार्य संपन्न नहीं हो सका। हल्का अमीन धर्मेंद्र सिंह ने मौके पर उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में कोर्ट को बताया और वादी के अधिवक्ता व पूर्व महासचिव रामतीर्थ द्विवेदी एवं विनोद गुप्ता ने विपक्षियों की करतूत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट को दिखाई। जिसके बाद प्रकरण में उत्पन्न विवाद व अन्य परिस्थितियों पर संज्ञान लेते हुए कमीशन कार्य न हो जाने तक उभय पक्षो को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। अदालत के इस आदेश से अपने पद व पहुँच का दुरुपयोग कर तोड़-फोड़ करने वाले विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है।

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