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आखिर गलत निकली थानाध्यक्ष कूरेभार की रिपोर्ट,लगी फटकार।एसओ ने गैंगस्टर आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री की रिपोर्ट में गलत तरीके से दर्शा दिया था दहेज हत्या का दोषी।भविष्य में गलती न दोहराने की शर्त पर चेतावनी देते हुए गैंगस्टर कोर्ट ने किया क्षमा

*..आखिर गलत निकली थानाध्यक्ष कूरेभार की रिपोर्ट,लगी फटकार*

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*एसओ ने गैंगस्टर आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री की रिपोर्ट में गलत तरीके से दर्शा दिया था दहेज हत्या का दोषी*

*भविष्य में गलती न दोहराने की शर्त पर चेतावनी देते हुए गैंगस्टर कोर्ट ने किया क्षमा*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। गैंगस्टर आरोपी के खिलाफ गलत रिपोर्ट भेजकर दहेज हत्या के केस में सजायाफ्ता दिखाने पर स्पेशल जज आशारानी सिंह ने थानाध्यक्ष कूरेभार को कड़ी फटकार लगाई है। तलब हुए एसओ मनबोध तिवारी अपने ही जरिए भेजी गयी रिपोर्ट को सही साबित कर पाने में असफल रहे। उन्होंने त्रुटिवश रिपोर्ट भेज देने की बात कहते हुए कोर्ट से माफी मांगी। जिस पर अदालत ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी देते हुए क्षमा किया।
मालूम हो कि कूरेभार थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी आरोपी धर्मराज सिंह सुत सूर्यनारायण समेत अन्य के खिलाफ कूरेभार थाने में आपराधिक गैंग चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में धर्मराज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गयी है। प्रकरण की तफ्तीश बल्दीराय थानाध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह को मिली है। मामले में आरोपी धर्मराज सिंह की तरफ से गैंगस्टर कोर्ट में जमानत अर्जी पड़ी थी। जिसके क्रम में न्यायाधीश आशारानी सिंह ने सम्बंधित थाने से केस डायरी एवं अन्य अभिलेख तलब किए थे। जिसके अनुपालन में थाने से आख्या भेजी गयी थी। थाने से कोर्ट को भेजी गयी आख्या में थानाध्यक्ष मनबोध तिवारी की वजह से धर्मराज सिंह को वर्ष 2000 से जुड़े एक दहेज हत्या के केस में दस साल की सजा से दंडित किए जाने का तथ्य दर्शाते हुए उसे सजायाफ्ता बता दिया गया था। जब पुलिस की यह रिपोर्ट जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुई तो बचाव पक्ष ने बताया कि पुलिस ने सरा-सर गलत रिपोर्ट भेजी है। बचाव पक्ष के मुताबिक आरोपी धर्मराज सिंह के विरूद्ध न तो चार्जशीट भेजी गयी, न ही उसके खिलाफ कोई दहेज हत्या का ट्रायल चला और न ही उसे इस मामले में किसी अदालत के जरिए सजा ही सुनाई गयी है। यह चौकाने वाला तथ्य सामने आने पर स्पेशल जज आशारानी सिंह ने गलत रिपोर्ट भेजने के बावत थानाध्यक्ष कूरेभार मनबोध तिवारी को स्पष्ट जवाब के साथ गुरूवार को 11 बजे के लिए तलब किया गया था,इसी वजह से जमानत पर सुनवाई भी टल गई थी, अदालत के आदेश के अनुपालन में एसओ मनबोध तिवारी आज कोर्ट में तलब हुए और वह अपने जरिए भेजी गयी रिपोर्ट को सही साबित करने में असफल रहे। मिली जानकारी के मुताबिक धर्मराज सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा तो दर्ज हुआ था, लेकिन उसकी नामजदगी गलत मिलने एवं उसके विरूद्ध कोई सबूत न मिलने के चलते विवेचक ने उसका नाम निकाल दिया था। ऐसे में धर्मराज सिंह को दहेज हत्या के केस में सजायाफ्ता दर्शाना बिल्कुल की गलत निकला। थानाध्यक्ष के जरिए भेजी गयी रिपोर्ट पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाई। जिस पर थानाध्यक्ष मनबोध तिवारी ने त्रुटिवश अपने जरिए गलत रिपोर्ट भेजे जाने की गलती को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न होने का कोर्ट को विश्वास दिलाया। जिस पर अदालत ने थानाध्यक्ष को कड़ी चेतावनी के साथ ऐसी गलती न दोहराने की शर्त पर क्षमा किया। वहीं अदालत ने पुलिस के जरिए भेजे गए अभिलेखों को भली-भाति समझ-बूझ लेने के बाद ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन पक्ष को भी सुझाव दिया। वहीं स्पेशल जज आशारानी सिंह ने थानाध्यक्ष की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात धर्मराज की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अल्का सिंह ने जमानत पर विरोध जाहिर किया। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज आशारानी सिंह ने गैंगस्टर आरोपी धर्मराज सिंह की जमानत के लिए आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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